आशिषा सिंह राजपूत, नई दिल्ली
जी हां, यदि आपके पास कोइ भी वाहन है, जैसे कि कार, मोटसाइकिल, या अन्य तो आपके लिए ये जानना व मानना बेहद जरुरी है कि उस वाहन से जुड़े सभी जरूरी कागजात होने बेहद अनिवार्य है। यह जानना सिर्फ यातायात नियमों का पालन करने के लिए हि नहीं, बल्कि खुद को पुलिस के भारी जुर्माने से बचाना है तो भी आपके पास आपके वाहन से जुड़े ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी), फिटनेस प्रमाण पत्र और वाहनों की परमिट होना आवश्यक है।
31 दिसंबर तक के लिए बढ़ाई गई दस्तावेजों की वैलिडीटी
कोरोना वायरस की महामारी में बहुत सारी चीजों में देर सवेर हो रही हैं, जिसमें वाहनों के दस्तावेजों की वैलिडिटी भी शामिल है। आपको बता दें कि फरवरी में जिन दस्तावेजों की वैलिडीटी समाप्त हो रही थी, उसके लिए समय सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर तक के लिए कर दिया गया है। हालांकि यह बात स्पष्ट नहीं की गई है कि अंतिम तारीख का उसका विस्तार करना है या नहीं।
क्यों बढ़ाई गई वैलिडिटी
वैश्विक महामारी के चलते बहुत से कमर्शियल वाहन मालिकों ने सरकार को ऐसे वाहनों के लिए तारीख बढ़ाने की बात इसलिए कही क्योंकि वैश्विक महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन में बहुत से वाहन मात्र खड़े रहे, जिनका कोई उपयोग नहीं हुआ, ना ही वे सड़कों पर चलती हुई नजर आई। जाहिर सी बात है , ऐसी वाहनों को घाटे और नुकसान उठाने पड़े। जैसे कि स्कूली बसें स्कूलों के बंद होने की वजह से विद्यालयों में ही खड़ी रही। वहीं अन्य यातायात भी लॉकडाउन में बंद किए गए थे। जिससे कि बहुत सा उलटफेर हुआ। इसलिए सरकार को निर्णय लेने से पहले इन अहम बातों पर ध्यान देना पढ़ा और सरकार ने इन्हीं सब बातों का ध्यान देते हुए वाहनों के जरूरी दस्तावेजों की वैलिडिटी बढ़ा दी।